दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल को दी राहत, कानूनी टीम से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति

नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम से दो अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। इससे पहले निचली अदालत ने केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है।

न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हुए केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की अनुमति दी जानी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल वर्तमान में 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों ही उनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में वह अभी भी जेल में हैं।

केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अपने वकीलों से अधिक मुलाकात करने की याचिका दायर की थी। ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब एक आम आदमी को उनकी कानूनी टीम से सप्ताह में केवल दो बार मिलने की अनुमति है, तो केजरीवाल के लिए कोई अपवाद क्यों बनाया जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल केवल निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी परामर्श के अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 30-40 मामले चल रहे हैं।

अदालत ने कहा कि इस मौलिक अधिकार को किसी विशेष मामले तक सीमित रखना और प्रत्येक मामले में स्वतंत्र आवेदन पर जोर देना न केवल एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, बल्कि इससे विभिन्न मामलों में समान राहत की बहुलता उत्पन्न होगी। यदि प्रत्येक मामले के लिए स्वतंत्र आवेदन करना पड़े, तो इससे देरी होगी और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावी कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इसी तरह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

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