बिना अनुमति विज्ञापन बोर्ड लगाने पर एस्टर पब्लिक स्कूल पर 40 हजार रुपये का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर

नॉलेज पार्क-5 स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल पर बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर प्राधिकरण ने 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। स्कूल ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 45 मीटर लंबाई के विज्ञापन बोर्ड सड़कों पर लगा दिए थे, जिसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने प्राधिकरण को दी थी।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाए गए थे, जिसके बाद अवैध बोर्ड हटा दिए गए। इसके अलावा, पिछले सप्ताह भी प्राधिकरण ने स्कूल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना बसों को सर्विस रोड पर खड़ा करने के कारण लगाया था।

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल नॉलेज पार्क-5 में स्थित है, जो मुख्य सड़क से काफी अंदर है। बच्चों और अभिभावकों को स्कूल तक पहुंचने में आसानी हो, इस उद्देश्य से दिशासूचक बोर्ड लगाए गए थे। प्रबंधन ने इस संबंध में प्राधिकरण को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके पहले ही कार्रवाई कर दी गई। प्राधिकरण का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया गया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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