ग्रेनो प्राधिकरण ने रविवार को 136वीं बोर्ड बैठक में फ्लैट खरीदारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब फ्लैट की कुल कीमत का केवल 10 फीसदी भुगतान करने पर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा, जो कि खरीदारों की लंबे समय से की जा रही मांग का परिणाम है। एग्रीमेंट टू सेल के समय खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा, और पजेशन मिलने पर केवल 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सीनियर सिटीजन सोसाइटी में घर खरीदने वाले सदस्यों के नाम पर भी फ्लैट की रजिस्ट्री की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 तक लगभग 8,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 28 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। नया नियम बिल्डरों की मनमानी को रोकने और खरीदारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।