UP: सरकारी अधिकारियों पर गैर-सरकारी निकायों के प्रबंधन में भाग लेने पर रोक

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी गैर-सरकारी समितियों, ट्रस्टों और निजी निकायों के प्रबंधन में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसा करना आचरण नियमावली के नियम-16 का उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कंपनी अधिनियम, 1956 या अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत किसी बैंक या निजी निकाय के प्रचार या प्रबंधन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार इस मामले में सामान्य दिशा-निर्देश भी जारी करेगी। मुख्य सचिव ने अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के मामलों की समीक्षा का निर्देश दिया है। सरकार की पूर्व स्वीकृति के अभाव में अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव छह माह के भीतर इस संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।


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