राज्य सूचना आयोग ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लैंड विभाग के जन सूचना अधिकारी को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई 2019 में दाखिल एक आरटीआई का जवाब न देने और मामले को लंबित रखने के कारण की गई है। अधिकारी को 5 दिसंबर, 2024 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड़ ने 2019 में आरटीआई के तहत पूछा था कि प्राधिकरण किसानों से आपसी सहमति पर जमीन किस कानून या शासनादेश के तहत खरीद रहा है। प्राधिकरण ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। एसीईओ स्तर पर भी राहत न मिलने पर विक्रांत ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने इसे गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया। विक्रांत ने कहा कि सरकारी विभाग आरटीआई कानून का मजाक बना रहे हैं, खासकर विकास प्राधिकरण, और दोषी अधिकारियों पर समय पर कार्रवाई नहीं होती।
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