Greater Noida: विशेष पॉक्सो अदालत-1 के न्यायाधीश विकास नागर ने 16 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी बेलदारपुरा तारागंज थाना जनकगंज निवासी नरेंद्र कुमार शाक्य को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ किया गया यह अपराध समाज के लिए एक कलंक है और ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।
Greater Noida: 8 साल पुराने मामले में अदालत ने सुनाई सजा
यह मामला 4 सितंबर 2017 का है, जब पीड़िता स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। 13 सितंबर 2017 को पीड़िता के चाचा ने कासना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर 20 दिसंबर 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। Greater Noida के विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश भाटी ने अदालत में दलील दी कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।
दया की अपील हुई खारिज़
बचाव पक्ष के वकील बृजेश कुमार शास्त्री ने अदालत से दया की अपील करते हुए कहा कि दोषी बेहद गरीब है और अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। हालांकि, अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ यौन हिंसा समाज के लिए कलंक है। Greater Noida में हुए इस मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
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