Noida के सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में किराए पर दिए गए एक फ्लैट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। फ्लैट मालिक मनोरमा देवी ने वर्ष 2019 में अपना फ्लैट किराए पर दिया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा और करीब दो वर्षों तक किराया नियमित रूप से मिलता रहा। लेकिन उसके बाद किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया और फ्लैट खाली करने से भी इनकार कर दिया। इसको लेकर मनोरमा देवी ने एडीएम न्यायिक कोर्ट में याचिका दायर की। आइए इस लेख के माध्यम से एक नज़र डालते है पूरी खबर पर। अधिक जानकारी के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़े.
Noida: कोर्ट ने अपनाए किरदार के खिलाफ सख्त रूप
कोर्ट की सुनवाई के दौरान किराएदार ने दावा किया कि उसने अगले तीन वर्षों का किराया एडवांस में दिया था, लेकिन जब न्यायालय ने इसका प्रमाण मांगा तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इससे साफ हो गया कि किराएदार झूठ बोल रहा था और फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा बनाए रखना चाहता था। कोर्ट ने इस व्यवहार को गंभीर मानते हुए किराएदार पर सख्त रुख अपनाया।
किराएदार पर लगे 20 लाख रुपए का जुर्म
एडीएम फाइनेंस कोर्ट ने Noida के किराएदार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है जिसे एक महीने के भीतर अदा करना होगा। साथ ही, फ्लैट भी तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है और इसे मकान मालिकों के हित में एक मिसाल माना जा रहा है। यह निर्णय ऐसे सभी मामलों के लिए चेतावनी है, जहां किराएदार नियमों का उल्लंघन कर मकान पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं।
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