दिल्ली ने यमुना नदी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लगाया साबुन, डिटर्जेंट पर प्रतिबंध।

नई दिल्ली |

दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए नवीनतम BIS मानकों के अनुरूप साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में दो सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसने दिल्ली सरकार को “संशोधित बीआईएस मानकों के अनुरूप डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण और परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगाने” के आदेश जारी करने का निर्देश देने का सुझाव दिया था। एनजीटी ने घटिया साबुन और डिटर्जेंट के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया था।

दिल्ली में साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं से संबंधित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने वाले स्थानीय निकायों, नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी और औचक जांच के माध्यम से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सोमवार को जारी एक आदेश में यह बात कही। प्रदूषण निकाय ने संबंधित अधिकारियों से किए गए निरीक्षणों और बाद में की गई कार्रवाई की मासिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ।

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