नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने ड्रोन और पैरा-ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध शुक्रवार से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए सकुर्लर में कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर और यहां तक कि एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग जैसे हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इन्हीं संभावित खतरों को देखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
Discover more from Noida Views
Subscribe to get the latest posts sent to your email.