सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में छूट की मांग पर सुनवाई करने को तैयार हो गई है। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। जमानत के तहत, सिसोदिया को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।
सुनवाई के दौरान, सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया 60 बार जांच में सहयोग कर चुके हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अन्य आरोपियों की तरह सिसोदिया की शर्तों में भी राहत दी जाए। गौरतलब है कि सिसोदिया को दिल्ली की रद्द हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मामले में सीबीआई और ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था। इस विवाद के बाद उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
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