Noida: हाईकोर्ट ने निरस्त किए अनिल सागर के दो फैसले, बिल्डरों को नई अपील का मौका

Noida: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव अनिल सागर द्वारा लिए गए दो फैसलों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने संबंधित बिल्डरों को नए अधिकारी के समक्ष दोबारा अपील करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में  यमुना प्राधिकरण ने लाजिक्स बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड आवंटित किया था, जिसका कुछ हिस्सा अन्य बिल्डरों ने खरीदा। नियमों के अनुसार, लीजडीड के बाद नौ माह में मानचित्र स्वीकृति और 18 माह में निर्माण कार्य जरूरी था। लेकिन Noida के ज्यादातर बिल्डर इसमें विफल रहे, जिसके चलते सीईओ ने आवंटन रद्द कर 25% धनराशि जब्त कर ली।

बिल्डरों के खिलाफ लिए गए फैसले पर अदालत ने विरोधाभास पाए और सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। अब सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग अधिकारियों को नामित किया है। सचिव अभिषेक प्रकाश ग्रेनो, विशेष सचिव रम्या आर Noidaऔर पीयूष वर्मा यमुना प्राधिकरण के मामलों की सुनवाई करेंगे।


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