नई दिल्ली | शालू शर्मा :
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 है और समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के कारण विलंब शुल्क भी आकर्षित हो सकता है। पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हालांकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दिया।
पैन कार्ड धारकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि 30 जून तक उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
PAN आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंकों का एक अनूठा अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। पैन कार्ड के रूप में प्रचलित लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है। इस बीच, अगर आपको लगता है कि आपका पैन आपके आधार के साथ पहले से ही जुड़ा हो सकता है, तो आप स्टेटस जानने के लिए इस डायरेक्ट लिंक को चेक कर सकते हैं। सरकार ने COVID-19 के मद्देनजर लोगों के घरों में आराम से उपलब्ध कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच बनाई है। यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
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