इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ख़ारिज की किसानो की मांग वाली याचिका

नॉएडा : जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों की ओर से दायर सभी आठ याचिकाओं को हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है जिसके बाद हवाईअड्डा बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।इससे एयरपोर्ट के लिए जमीन लेकर शीघ्र ही बिड निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किशोरपुर गांव के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सात याचिकाएं दायर कर जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया था।
एयरपोर्ट के लिए करीब1,334 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें से 94 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। इसका पुनर्ग्रहण किया जाना है। बाकी जमीन किसानों से ली जानी है। किशोरपुर गांव के ग्रामीण योगेश, महेश कुमार, देवदत्त, चंद्रभान, कुंवरपाल सिंह आदि ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जेवर हवाईअड्डे का निर्माण तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। प्रति वर्ष लगभग 50 लाख यात्री इसकी सेवा ले पाएंगे।

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