नई दिल्ली | शालू शर्मा :
आयकर विभाग (INCOME TAX DEPARTMENT) ने बुधवार को स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। यह घोषणा पहले की समय सीमा के अंतिम दिन की गयी है । COVID-19 महामारी के बीच नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए I-T विभाग ने पैन-आधार लिंक की समय सीमा को बढ़ाया।
इससे पहले, दोनों दस्तावेजों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च थी और अगर कोई ऐसा करने में विफल रहा, तो वह वित्त विधेयक 2021 की नई धारा 234 एच के अनुसार 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए पैन-आधार को अनिवार्य कर दिया है। यदि पैन आपके आधार के साथ लिंक नहीं है, तो आप वित्तीय लेनदेन के लिए पूर्व का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे कि बैंक खाता खोलना और पेंशन, छात्रवृत्ति, एलपीजी सब्सिडी आदि जैसे मौद्रिक लाभों का लाभ उठाना।
Discover more from Noida Views
Subscribe to get the latest posts sent to your email.