नई दिल्ली |
आधार और PF लिंकिंग पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियम आज जून 1,2021 से लागू हो रहे हैं। यदि पीएफ खाताधारक नियम का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अपने ईपीएफ योगदान पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। EPFO के नए नियम के मुताबिक, हर खाताधारक का अपना पीएफ खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते को सत्यापित करने के लिए कहे। यदि 1 जून तक कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कई नुकसान हो सकते हैं – एक ऐसा कि पीएफ खाते में नियोक्ता के योगदान को भी रोका जा सकता है। इस संबंध में EPFO की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के तहत नए नियम लागू किए हैं। नियामक संस्था ने नियोक्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 जून से यदि कोई पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है या यूएएन आधार सत्यापित नहीं है, तो उसका ईसीआर -इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न नहीं भरा जाएगा।
इसका मतलब है कि हालांकि कर्मचारी अपने खुद के पीएफ खाते में योगदान देख सकते हैं, लेकिन उन्हें नियोक्ता का हिस्सा नहीं मिल पाएगा।
Discover more from Noida Views
Subscribe to get the latest posts sent to your email.