ईपीएफ निवेशक मेडिकल इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं।

नई दिल्ली | श्रुति नेगी :

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अपने सदस्यों को चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में राज्य के स्वामित्व वाले फंड में अपने निवेश के खिलाफ 1 लाख रुपये तक अग्रिम निकालने की अनुमति दे रहा है। यदि आप एक ईपीएफ ग्राहक हैं तो आप कोविड-19 सहित किसी भी जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस भी ले सकते हैं। आपको अपने अग्रिमों को वापस लेने के लिए ईपीएफ कार्यालय में अस्पताल में भर्ती होने की लागत का अनुमान जमा करने की आवश्यकता है।

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