- बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर अवैध निर्माण किया गया है
- कमर्शियल गतिविधियां संचालित है दो बैंक, दो एटीएम, जिम, कार्यालय आदि
- ग्रीन बेल्ट को कंक्रीट टाइल से कवर कर कार पार्किंग बना दी है
ग्रेटर नोएडा । कपिल तोंगड़
किसानों और आम लोगों पर कार्रवाई करने में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कोई भी देरी नहीं करता है लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ही पूर्व कर्मचारी और रसूखदार लोगों के अवैध कार्य पर प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई करने के नाम पर अगल-बगल झाड़ते नजर आते हैं। उनके सामने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर की भी हवा निकल जाती है जबकि किसानों और आम लोगों के अवैध निर्माण पर तुरंत चलता है बुलडोजर, ये भेद भाव क्यों?
संस्थागत के प्लाट पर कमर्शियल काम चल रहा है
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में प्लॉट नं- NS 07 जोकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संस्थागत काम करने के लिए अलॉट किया था। लेकिन अलॉटी ने कमर्शियल काम करना शुरू कर दिया। जिसमें दो बैंक, दो एटीएम, जिम, कार्यालय आदि कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही है जो बिल्डिंग का नक्शा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा किया है उसमें प्ले स्कूल की बिल्डिंग दिखाई गई है जबकि मौके पर कमर्शियल है और नक्शे से ज्यादा अवैध निर्माण किया हुआ है जोकि प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अवैध है।
प्लॉट का मालिक पूर्व में प्राधिकरण का कर्मचारी रहा है
संस्थागत प्लॉट का मालिक पूर्व में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कर्मचारी रहा है। प्राधिकरण में नौकरी करने के दौरान ही उसने यह संपत्ति अर्जित की है, पूर्व में प्राधिकरण के कर्मचारी रहने का फायदा उठाते हुए संस्थागत प्लॉट पर गैर कानूनी तरीके से खुले आम कमर्शियल गतिविधियां की जा रही है। बताया जाता है कि प्लॉट का मालिक के संबंधों के कारण अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीनियर अधिकारियों को ऐसी गलत गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए जोकि खुलेआम संस्थागत प्लॉट पर कमर्शियल काम कर रहे है जोकि प्राधिकरण के नियमों के बिलकुल खिलाफ है खुलेआम लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसी संस्था पर लीज डीड की शर्तो का उल्लंघन करने पर अलॉटमेंट कैंसिल करना चाहिए और बिल्डिंग को सील कर देना चाहिए।
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