ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम्स सोसाइटी को प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध किओस्क हटाने का दिया नोटिस

ग्रेटर नोएडा। 

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम्स सोसाइटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अजनारा होम्स सोसाइटी के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण की टीम ने यहां एक निरीक्षण किया, जिसमें कई कमियां मिली।
प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रधिकरण के मोबाइल स्क्वाड द्वारा जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मिला कि मौके पर निर्मित मार्केट के फ्रंट सेट बैक में अनाधिकृत रूप से खोखा रखकर अतिरिक्त कमर्शियल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आईकॉन स्कूल के लेफ्ट और राइट साइड में दो बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है जो स्वीकृत मानचित्र के मुताबिक नहीं है।

अनधिकृत रूप से स्वीकृत मानचित्र से अधिक गेट का निर्माण भी हुआ है। बेसमेंट में पानी जमा हुआ पाया गया है। स्थल पर ड्राइवे को समाप्त कर स्कूल का पार्क बनाया गया है। प्राधिकरण ने बिल्डर को अवैध कियोस्क को हटाकर 15 दिनों के सूचना देने को कहा है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि अगर बिल्डर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में बिल्डर को कुछ नहीं कहना है। और इसके साथ ही यह भी माना जाएगा कि बिल्डर के द्वारा प्राधिकरण के नियमों को नहीं माना गया है।

प्राधिकरण ने बिल्डर को अवैध किओस्क हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया

निवासी ओ का कहना है कि सबसे पहले तो मार्किट का गेट ही अवैध रूप से बनाया गया है। मार्किट का गेट सोसाइटी के अंदर ही रहना चाहिए था लेकिन बिल्डर ने मार्किट का गेट सड़क पर खोल रखा है। दूसरा कि मार्किट एरिया में अवैध किओस्क लगाने के लिए, वहा बैठने के लिए लगाए गए टेबल कुर्सी भी हटा दिया है। अनेकों अवैध किओस्क से मार्किट में ज्यादा भीड़ के साथ आगजनी जैसी दुर्घटना भी होने लगी थी। किओस्क के कारण मार्किट में आने जाने की जगह नहीं बचती। रोजाना रात में असामाजिक तत्व खुले में शराब पीते हैं, आने जाने वाली महिलाओं और बच्चियों पर इसका बुरा असर पड़ता है साथ ही बदतमीजी भी करते हैं। किओस्क में खाने का सामान बनाने वाले अपने बर्तन सर्विस रोड पर ही धोते हैं। गन्दा पानी बेसमेंट में जमा होता है जिससे बदबू, मच्छर और बीमारियां बढ़ रही हैं। प्राधिकरण ने बिल्डर को अवैध किओस्क हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

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