गौतमबुद्ध नगर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन और खुदाई कार्यों के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य: नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

नोएडा।दिव्यांशु ठाकुर

गौतमबुद्ध नगर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। अब जिले में अंडरग्राउंड पाइप लाइन डालने, सीवर लाइन बिछाने, बिजली की तार डालने और गैस की पाइप लाइन डालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिले में सड़क निर्माण, खुदाई या किसी अन्य कार्य के लिए आईजीएल के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिलने के बाद ही ये कार्य किए जा सकेंगे। यदि कोई बिना अनुमति के यह कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकाशित गजट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या संस्था आईजीएल गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करती है तो उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। वर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण, खुदाई, सड़क किनारे लगे पेड़ की कटाई या छंटाई जैसे कार्यों से पहले आईजीएल गैस लिमिटेड के अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है और गैस पाइपलाइन को क्षति पहुँचती है, तो संबंधित व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

इस निर्णय का कारण यह है कि हाल के दिनों में जिले में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इसकी एक मुख्य वजह गैस पाइपलाइन है, क्योंकि लोग बिना अनुमति के कहीं भी खुदाई शुरू कर देते हैं, जिससे लीकेज की समस्या उत्पन्न होती है और आईजीएल गैस पाइपलाइन में आग लग जाती है। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय में बढ़ गई हैं। जनहानि और हादसों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।


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