Greater Noida: अब बिल्डर परियोजनाओं में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की खरीद पर अनावश्यक देरी नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। नए नियमों के तहत बिल्डरों को अतिरिक्त एफएआर खरीदने के लिए आवेदन सीधे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) के समक्ष करना होगा। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे निर्णय लेने में तेजी आएगी। पूरी जानकारी के लिए कबर को अंत तक जरूर पढ़े।
Greater Noida: बिल्डरों को मिलेगा त्वरित समाधान, शहर की संरचना रहेगी संतुलित
अक्सर देखा गया है कि बिल्डर नक्शा पास कराने के बाद निर्धारित से अधिक निर्माण कर लेते हैं और अतिरिक्त फ्लैट बनाकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण अवैध निर्माण को तोड़ता नहीं है, बल्कि बिल्डरों को अतिरिक्त एफएआर (FAR) खरीदने का मौका देता है, जिससे अवैध निर्माण को वैधता मिल जाती है। हालांकि, इससे शहर की ढांचागत सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है और शहरी सौंदर्यीकरण प्रभावित होता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए Greater Noida Authority ने यह नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत एफएआर से जुड़े सभी फैसले नियोजन समिति द्वारा लिए जाएंगे।
बिल्डर और खरीदारों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, विकास को मिलेगी रफ्तार
एसीईओ लक्ष्मी वीएस के अनुसार, नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी समाप्त होगी। अब एफएआर (FAR) से संबंधित सभी आवेदन सीधे सीईओ और एसीईओ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी। इस पहल से न केवल अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, बल्कि Greater Noida में संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था से बिल्डरों और खरीदारों दोनों को लाभ होगा, क्योंकि अब वे एक स्पष्ट और सुगम प्रक्रिया के माध्यम से वैध निर्माण कर सकेंगे।
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