ग्रेटर नोएडा। कपिल तोंगड़
जिले के उद्योग और सोसाइटी में 15 मई से केवल मिक्स फ्यूल जनरेटर का ही प्रयोग किया जाएगा। इसका पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं जिलाधिकारी ने खुले में कूड़ा एकत्रित होने और जलाने पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला पर्यावरण, पौधारोपण और वेटलैंड समिति की बैठक की गयी। उन्होंने कहा की 15 मई से केवल मिक्स फ्यूल जनरेटर का प्रयोग करने की अनुमति होगी। सभी को जनरेटर का फ्यूल परिवर्तित करने का समय दिया गया है।
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