हरयाणा | श्रुति नेगी :
शराब की कीमतें हरियाणा सरकार की नई शराब लाइसेंसिंग नीति के साथ तय की गई हैं जिसकी गुरुवार को घोषित की गई और 10 मई से लागू होगा। नई नीति में थोक शराब लाइसेंस शुल्क, उत्पाद शुल्क, परमिट शुल्क, आयात शुल्क, आदि में वृद्धि देखी जाएगी और ब्रांड लेबल शुल्क बड़ेगा, अधिकारियों ने कहा। वाइन और ड्राफ्ट बियर पर उत्पाद शुल्क अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) पर शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है। थोक शराब लाइसेंस शुल्क में 25% की वृद्धि की गई है।
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