ग्रेनो अथॉरिटी ने संपत्तियों का पंजीकरण नहीं करने पर 3,373 खरीदारों को नोटिस जारी किया।

ग्रेटर नोएडा |  शालू शर्मा :

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने मंगलवार को 3,373 फ्लैट या प्लॉट खरीदारों को अपनी संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए 15 दिन का समय दिया, ऐसा नहीं करने पर वे आवंटन खो देंगे।अधिकारियों ने कहा कि इन संपत्ति खरीदारों, जिन्हें पिछले 10 वर्षों में विभिन्न बिंदुओं पर संपत्ति आवंटित की गई थी, ने उन्हें स्टांप शुल्क, निश्चित रजिस्ट्री शुल्क और अन्य पंजीकरण खर्चों से बचने के लिए पंजीकृत नहीं किया।

फ्लैट और प्लॉट ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, 3, एटा 1, गामा 1 और 2, अल्फा 1 और 2, बीटा 1 और 2, डेल्टा 1 और 2, ओमिक्रॉन 3, ची 3 और 4 में स्थित हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से अधिकतर संपत्तियों पर कब्जा है। “हमने इन संपत्ति खरीदारों को पंजीकरण प्रक्रिया में देरी के लिए नोटिस जारी किया है। अगर हम भूमि आवंटन रद्द करते हैं, तो वे संपत्ति खो देंगे, ”ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप चंद ने कहा।

हालांकि, खरीदार प्राधिकरण को जुर्माना देकर संपत्ति के स्वामित्व की वसूली कर सकते हैं। जब किसी संपत्ति का आवंटन रद्द कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण संपत्ति की कुल लागत का 5% बहाली शुल्क के रूप में लेता है। इस राशि का भुगतान करने के बाद, खरीदार को मालिक से संपत्ति का स्वामित्व लेने के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

समाचार पत्र समाज और समाज के लोगों के लिए काम करता है जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी आवाज बनता है पत्रकारिता के इस स्वरूप को लेकर हमारी सोच के रास्ते में सिर्फ जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता ही बाधा है हमारे पाठकों से इतनी गुजारिश है कि हमें पढ़ें और शेयर करें

Discover more from Noida Views

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related posts

Leave a Comment