BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर समेत पांच आगजनी के केस में बरी, 12 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से राहत

गाजियाबाद। 12 साल पहले लोनी में चमन विहार के पास सड़क पुश्ता पर जाम लगाने और दुकानों में आगजनी करने के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपित भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर सहित पांच को दोषमुक्त कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में विवेचक को अथवा न्यायालय में मिथ्या (झूठी) गवाही देने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता परविंदर नागर ने बताया कि छह अक्टूबर 2010 को तत्कालीन डीएलएफ चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने लोनी थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि उनके पास रूपकिशोर ने फोन कर कहा कि कुछ लोगों ने चमन विहार के पास पुश्ता रोड पर जाम लगा दिया गया है। सूचना पर वह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि वीरेंद्र गुप्ता, राजन तिवारी, सुदेश, सत्यपाल, संजीव व उनके साथियों ने दिल्ली पुश्ता रोड को ठेली व टेंपो लगाकर जाम कर रखा था।
मीट की दुकानों में लगा दी थी आग
पूछताछ करने पर बताया कि चमन विहार में गाय काट दी गई है, जिसके विरोध में जाम लगाया है। रोकने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर फेंके और कलुवा, ताहिर, पीर गुलाम, शरीफ आदि की मीट की दुकानों में आग लगा दी। मामले की गंभीरता देख इसकी सूचना आरटी सेट पर दी तो प्रभारी निरीक्षण मय फोर्स और दमकल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया गया, आग को बुझाया गया। मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक फूल सिंह ने की।

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