गाजियाबाद। दो नाबालिग सगे भाइयों से कुकर्म करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने सजा सुनाई। नौ साल पुराने यह मामले नगर कोतवाली क्षेत्र के हैं। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज के पास एक युवक का मकान है। युवक का एक बेटा आठ वर्ष व दूसरा 12 वर्ष का है। 25 जनवरी 2014 को दोनों भाई इंजीनियरिंग कालेज के बाहर खेल रहे थे।
उन दिनों कॉलेज की छुट्टी चल रही थीं। कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड नानक चंद दोनों नाबालिग बच्चों को बहला-फुसलाकर कॉलेज की तीसरी मंजिल पर ले गया और दोनों से कुकर्म किया। बच्चों ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी पिता को दी।
इसके बाद पिता ने सिक्येरिटी गार्ड नानक चंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। गवाहों के बयान व पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई।
आठ वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में नानक चंद को चार साल कैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं 12 वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में पांच साल कैद की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।