यूपी में कोविड -19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं।

यूपी | शालू शर्मा :

उत्तर प्रदेश सरकार ने दस्तावेजों की सूची का विस्तार किया है जो कोविड -19 टीकाकरण के लिए स्वीकार किए जाएंगे। इस आशंका के बीच यह निर्णय लिया गया कि नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रवासी केंद्रों में बहुत से लोग यूपी का पहचान पत्र नहीं दे पा रहे हैं।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा के बिसरख के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नोटिस लगाया है जिसमें कहा गया है कि 18-44 आयु वर्ग का टीकाकरण आवंटित तारीख और स्लॉट के अनुसार होगा। इसमें कहा गया है कि टीकाकरण के लिए एक यूपी सरकार आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी।
नवीनतम आदेश के अनुसार, पते के प्रमाण के लिए न केवल आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टीकाकरण के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में अब स्थानीय हॉस्टल कार्ड के साथ रेंट / लीज एग्रीमेंट, बिजली बिल या बीएसएनएल / एमटीएनएल फोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, अन्य यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, स्टूडेंट आईडी कार्ड शामिल होंगे।

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