Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन! 7 बिल्डरों पर 54 लाख का जुर्माना, बिना ट्रीटमेंट नाले में सीवेज गिराने का मामला

- sakshi choudhary
- 13 Sep, 2025
Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीपी (STP – Sewage Treatment Plant) अक्रियाशील मिलने और बिना शोधित किए सीवेज (Sewage) को नालों में गिराने के मामले में प्राधिकरण के सीवर विभाग ने 7 बिल्डरों पर कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि पेनल्टी की रकम तुरंत एनजीटी (NGT) खाते में जमा करानी होगी। दोबारा जांच में खामी मिलने पर एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के साथ ही Lease Deed और Building Bylaws के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Greater Noida Authority का लक्ष्य ग्रेटर नोएडा से निकलने वाले सीवरेज को 100% ट्रीटमेंट कर रीयूज (Reuse) करना है। सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आईटी सिटी में नए STP प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके बावजूद कुछ बिल्डर लापरवाही बरत रहे हैं और सोसायटी का गंदा पानी सीधे नालों में डाल रहे हैं। यही कारण है कि Rajhans Residency, Paramount Emotions, Devika Homes, Capital Athena, Panchsheel Hynish, JM Florence और Panchsheel Greens 2 पर भारी पेनल्टी लगाई गई है।
जुर्माने की रकम में राजहंस रेजिडेंसी और पैरामाउंट इमोशंस पर 5-5 लाख, देविका होम्स पर 10 लाख, कैपिटल एथिना पर 5 लाख, पंचशील हाईनिस पर 12 लाख, जेएम फ्लोरेंस पर 5 लाख और पंचशील ग्रीन्स-2 पर 12 लाख का जुर्माना शामिल है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आदेश दिया है कि सभी बिल्डर STP को चालू रखें और साफ पानी का उपयोग रीयूज के लिए करें।
एसीईओ (ACEO) ने कहा कि Greater Noida Authority लगातार सख्ती से निगरानी कर रहा है। “बिना शोधित किए सीवरेज को नाले में डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सोसायटियों के STP और ट्रीटेड वॉटर की नियमित जांच की जाएगी।” उन्होंने निवासियों से भी अपील की कि वे पर्यावरण बचाने और साफ पानी को पुनः उपयोग में लाने के अभियान में सहयोग करें।
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