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Supreme Court का बड़ा फैसला! Green Crackers बनाने की मंजूरी, Delhi-NCR में बिक्री पर रोक जारी

Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने शुक्रवार को पटाखा उद्योग को राहत देते हुए Green Crackers (ग्रीन पटाखे) के निर्माण की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि Delhi-NCR में इन पटाखों की बिक्री पर अभी रोक जारी रहेगी। दिवाली के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
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Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court ने शुक्रवार को पटाखा उद्योग को राहत देते हुए Green Crackers (ग्रीन पटाखे) के निर्माण की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि Delhi-NCR में इन पटाखों की बिक्री पर अभी रोक जारी रहेगी। दिवाली के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।


Green Crackers बनाने के लिए जरूरी होगा Certificate

Supreme Court ने शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता Green Crackers बनाएंगे जिनके पास अधिकृत एजेंसियों का सर्टिफिकेट होगा। यह सर्टिफिकेट NEERI (नीरी) और PESO (पीईएसओ) जैसी संस्थाओं द्वारा ही जारी किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि बिना प्रमाणपत्र के कोई भी निर्माता ग्रीन पटाखे नहीं बना पाएगा।


Supreme Court: Delhi-NCR में Ban क्यों?

दिल्ली-एनसीआर में Air Pollution (वायु प्रदूषण) हर साल दिवाली के समय खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने यहां बिक्री पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, इस क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की भी बिक्री नहीं होगी। पटाखा निर्माताओं को यह लिखित वचन देना होगा कि वे दिल्ली-एनसीआर में कोई पटाखा नहीं बेचेंगे।


अगली सुनवाई में होगा बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगली सुनवाई में इस पर विस्तृत चर्चा होगी कि भविष्य में दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाए या नहीं। फिलहाल, यह फैसला पटाखा निर्माताओं के लिए राहत और दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है।

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