Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई! 12 साल में भी निर्माण न कराने वाले प्लॉट धारकों का आवंटन रद्द

Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण ने एक सख्त कदम उठाते हुए उन Residential और Group Housing भूखंडों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है, जिन पर आवंटियों ने तय समयसीमा में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन भूखंडों पर 12 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ, उन्हें अब किसी भी तरह की Extension नहीं दी जाएगी। सीईओ डॉ. लोकेश एम के अनुसार, यह निर्णय पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि ऐसे लोग जो वर्षों से प्लॉट खाली छोड़ रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
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Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण ने एक सख्त कदम उठाते हुए उन Residential और Group Housing भूखंडों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है, जिन पर आवंटियों ने तय समयसीमा में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन भूखंडों पर 12 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ, उन्हें अब किसी भी तरह की Extension नहीं दी जाएगी। सीईओ डॉ. लोकेश एम के अनुसार, यह निर्णय पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि ऐसे लोग जो वर्षों से प्लॉट खाली छोड़ रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके।


Noida Authority के वर्क सर्किल की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे करीब 10 भूखंड अब भी Vacant हैं, जहां किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं, 9 भूखंडों पर आंशिक या Under Construction कार्य चल रहा है। इन आवंटियों को अंतिम अवसर के रूप में छह माह की अतिरिक्त मोहलत दी गई है ताकि वे निर्माण कार्य पूरा कर Occupancy Certificate (अधिभोग प्रमाण पत्र) प्राप्त कर सकें। तय समय में निर्माण पूरा न करने की स्थिति में इनका आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा।


नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि अब तक आवंटियों को कई बार राहत दी जा चुकी है। नियमों के अनुसार, पहले साल एक प्रतिशत, दूसरे साल दो प्रतिशत, तीसरे साल तीन प्रतिशत और चौथे साल चार प्रतिशत शुल्क लगाकर Time Extension दी जाती थी। इस प्रकार 10 साल तक कुल 10 प्रतिशत शुल्क लेकर मोहलत प्रदान की गई। इसके बावजूद कई बिल्डरों और प्लॉट मालिकों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। 208वीं बोर्ड बैठक में संशोधन कर 31 मार्च 2023 तक अंतिम अवसर दिया गया था, जबकि 214वीं बैठक में तीन माह की अतिरिक्त मोहलत भी दी गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा।


अब Noida Authority ने स्पष्ट कर दिया है कि खाली पड़े भूखंड जैसे एम-40/66, एम-41/66, बीएस-149/70, एसके-31/112, डी-18/52, डी-19/52, सी-180/49, ई-98/22/50, डी-169/39/50 और डी-166/14/50 का आवंटन रद्द किया जाएगा। वहीं, जिन भूखंडों पर निर्माण कार्य जारी है , जैसे बीएच-26/70, जीटी-33/70, एसके-129/112, डी-169/17 सेक्टर-50, सी-78/52, बीआर-20/45, सी-40/14 और 01/जीएच-3/105, उनके आवंटियों को छह माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। Noida Authority Action on Plots से अब यह संदेश स्पष्ट है कि भविष्य में किसी भी आवंटी को निर्धारित समय से अधिक छूट नहीं दी जाएगी, जिससे क्षेत्र में योजनाओं का विकास समय पर हो सकेगा।