Yamuna Authority: यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड धारकों को दी बड़ी राहत, Construction Deadline बढ़ाई गई

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Yamuna Authority ने आवासीय भूखंड धारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि one year extension के साथ बढ़ा दी है। इस फैसले से करीब 15,000 residential plot allottees को लाभ मिलेगा। जिन आवासीय भूखंडों की निर्माण पूर्ण करने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। यह निर्णय 7 नवंबर को हुई बोर्ड बैठक के बाद लागू किया गया, जिसके आधार पर प्राधिकरण के एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।


पहले जारी आदेशों के अनुसार, 24 मार्च 2025 के कार्यालय आदेश का अनुपालन करते हुए भूखंड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करना था। लेकिन कई आवंटियों की ओर से समय सीमा बढ़ाने की मांग को देखते हुए बोर्ड ने construction deadline extension देने का निर्णय लिया। अब नए आदेश के अनुसार, जिन आवंटियों ने अपनी lease deed समय पर पूरी कर ली है, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा बिल्कुल free of cost रहेगी और किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।


प्राधिकरण के इस कदम से हजारों आवंटियों को निर्माण कार्य की योजना बनाने और उसे समय पर पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की policy relaxation क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालती है और आवंटियों का भरोसा बढ़ाती है। यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास को गति देने और आवंटियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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