Pollution: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण नियम बनाम ठंड राहत, ग्रैप-4 के बीच अलाव और प्रशासन की सख्ती

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Pollution: नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण और कड़ाके की ठंड के बीच एक विरोधाभासी स्थिति सामने आई है। ग्रैप-4 नियमों के तहत खुले में लकड़ी जलाने पर सख्त प्रतिबंध और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठंड से राहत के लिए 19 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है। स्थानीय लोगों को इससे अस्थायी राहत तो मिल रही है, लेकिन यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के नियमों पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि खुले में लकड़ी जलाना ग्रैप-4 के अंतर्गत निषिद्ध है।


इस बीच नोएडा के सीईओ ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर सख्त कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमें निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों, कबाड़ जलाने और बिना पीयूसी वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर फोटो खींचकर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं, प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा और राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं और जल्द ही लकड़ी के अलाव की जगह गैस हीटर लगाए जाएंगे।


घने कोहरे और कम दृश्यता के चलते सड़क सुरक्षा भी प्रशासन की प्राथमिकता बनी हुई है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोहरे में सुरक्षित यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वाहन चालकों से म्यूजिक सिस्टम बंद रखने, धीमी गति से वाहन चलाने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार सर्दियों में कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिसे सावधानी और नियमों के पालन से काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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