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सुपौल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सोनू को 20 साल की सजा, 70 हजार रुपये जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर 

सुपौल निवासी सोनू को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायालय ने 20 साल की कैद और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय, सौरभ द्विवेदी ने यह सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सोनू को सात महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जबकि जुर्माने की 80% राशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च की जाएगी।

घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पीड़ित परिवार किराये के मकान में रहता था। 21 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां दवा लेने गई थी, जबकि 16 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सोनू घर में घुस आया और दुष्कर्म कर फरार हो गया। मां के लौटने पर पीड़िता ने रोते हुए सारी घटना बताई। पीड़िता की मां ने सोनू के परिजनों से शिकायत की, लेकिन उन्हें गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सात गवाहों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए, जिसके आधार पर सोनू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।