दुष्कर्म के आरोप में 10 साल बाद साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी, अदालत ने सुनाया फैसला

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ग्रेटर नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर

थाना दनकौर क्षेत्र के एक गांव में 10 साल पहले दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायालय-प्रथम ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कपिल भाटी के अनुसार, 2014 में गांव में पार्टीबंदी के चलते दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस दौरान एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। महिला ने कहा था कि वह खेत में चारा लेने गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और मामला अदालत में पहुंचा। अपर सत्र न्यायालय-प्रथम में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से पेश किए गए चिकित्सा और दस्तावेज साक्ष्य कमजोर साबित हुए। दोष सिद्ध न हो पाने के कारण अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस दौरान आरोपी जमानत पर था। आरोपी पक्ष ने कहा कि इस मामले ने उनके परिवार और बच्चों को सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन अदालत का फैसला न्याय की जीत है।

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