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धौलाना के पूर्व MLA समेत 4 को सजा, 17 साल पहले प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मामले में हुई कार्रवाई

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गाजियाबाद। डासना में एक मकान की चारदीवारी गिराकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करने के 17 साल पुराने मामले में अदालत ने धौलाना के पूर्व विधायक असलम अली समेत चार को दोषी ठहराया है। चारों को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 10,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
लोक अभियोजक विमलेश कुमारी ने बताया कि मामला 17 साल पुराना है। डासना में रहने वाले मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन लईक अहमद का डासना क्षेत्र में मकान मकान है। उन्होंने पुलिस से शिकायत कर बताया था कि सात जनवरी 2006 को पूर्व विधायक असलम के साथ कुछ लोग आए और उसके मकान की चारदीवारी को गिरा दिया।
लईक अहमद बीमारी से ग्रस्त होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है, वही उसके दोनों पुत्र मूकबधिर हैं। जिसका फायदा उठाकर पूर्व विधायक समेत सभी लोग जमीन पर कब्जा कर उसे बेचना चाहते थे।
पुलिस ने लईक अहमद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की अंतिम सुनवाई एसीजेएम थर्ड की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर रसूलपुर सिकरोड़ा में रहने वाले पूर्व विधायक असलम अली, हाजी निजाम, शाहिद अली और मुजम्मिल को दोषी करार देते बुधवार को सजा सुनाई है।

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