PM Modi Degree: पीएम मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला! कांग्रेस बोली- "Incomprehensible"

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PM Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की शैक्षणिक डिग्री (Educational Degree) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के हालिया फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएम की बैचलर डिग्री (Bachelor’s Degree) से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट का कहना है कि यह “personal information” है और इसमें “implicit public interest” नहीं दिखता।


कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशंस चीफ जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि यह समझ से परे है कि आखिर प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी को गुप्त क्यों रखा जा रहा है, जबकि बाकी सभी नेताओं और नागरिकों की शिक्षा संबंधी डिटेल हमेशा पब्लिक रही है। उन्होंने कहा “It is simply incomprehensible” कि इस विशेष मामले में जानकारी छिपाई जा रही है।


जयराम रमेश ने अपने X पोस्ट में यह भी याद दिलाया कि 2019 में Right to Information Act (RTI Act) में जो संशोधन (Amendment) लाया गया था, वह इसी वजह से था। उस समय उन्होंने संसद में कहा था कि यह “Bill is a pill designed to kill” और यह आरटीआई की आत्मा को खत्म कर देगा। अब कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला जनता के सूचना के अधिकार पर बड़ा प्रहार है।


गौरतलब है कि 2016 में दाखिल एक RTI Application के बाद CIC ने आदेश दिया था कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA एग्जाम पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड देखने की अनुमति दी जाए। चूंकि उसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने भी BA किया था, इसलिए यह आदेश अहम माना गया। हालांकि, 2017 में हाईकोर्ट ने उस आदेश पर स्टे लगा दिया था और अब 2025 में अंतिम रूप से इसे खारिज कर दिया है।

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