Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! सड़क और सार्वजनिक स्थलों से हटेंगे आवारा पशु, बनेगा Safe Shelter System

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Supreme Court: देशभर में public safety और cleanliness को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। अदालत ने सभी राज्य सरकारों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, खेल परिसर, highways और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले लावारिस कुत्तों व पशुओं को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि इन आवारा जानवरों के लिए safe shelter homes बनाए जाएं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित हो सके। यह आदेश बढ़ती road accidents और सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों की संख्या में इज़ाफे को देखते हुए दिया गया है।


न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में इन जानवरों के साथ inhumane behaviour नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बनाए जाने वाले animal shelters में उचित भोजन, स्वच्छता और medical facilities उपलब्ध हों। अदालत ने कहा कि प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह मानव और पशु, दोनों के हितों की रक्षा करे। साथ ही, कोर्ट ने local authorities को यह जिम्मेदारी दी है कि वे नियमित रूप से इन स्थानों की निगरानी करें और आवश्यक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।


जानकारी के लिए बता दे कि यह फैसला देश में लंबे समय से चल रही stray animal menace की समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और शहरों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि animal welfare के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगा। यह आदेश भारत में urban management और पशु संरक्षण नीति के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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