Noida: DL और RC में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो लगेगा जुर्माना, जानें नया नियम

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Noida: परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और चालकों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर व पता अपडेट कराना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी निजी और कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। नोएडा जिले में लगभग डेढ़ लाख वाहन मालिकों को अपने दस्तावेजों में अपडेट कराना जरूरी होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि अभी तक इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन यदि वाहन मालिक अपने DL और आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

Noida: कैसे करें डीएल और आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट? 

उप संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सियाराम वर्मा के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा-49 के तहत वाहन मालिक को पता बदलने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर नए पते की सूचना देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए वाहन मालिक को आधार से लिंक मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। यह सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। Noida में वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए transport.gov.in और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

नहीं बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, हो सकती है कार्रवाई

दि वाहन मालिक अपने DL और आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते हैं, तो वे अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाएंगे। कई वाहन मालिकों और चालकों के दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबर और पते अब उपयोग में नहीं हैं, जिससे दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी है, ताकि Noida में भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।

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