मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 47 लाख रुपये का जुर्माना
- sakshi choudhary
- 22 Jan, 2025
अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 11 दुकानदारों पर 47 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। इन दुकानदारों के यहां से लिए गए पनीर, खोया, मस्टर्ड ऑयल, बेसन, और दूध के नमूने जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे।
खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त सर्वेश मिश्रा ने बताया कि अलीगढ़ निवासी अमित पर 4.10 लाख, फरीदाबाद के मनमोहन सिंह पर 4.50 लाख, और अलीगढ़ के बबलू पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, नोएडा के रिंकू, शिव सागर, पीआर एग्रो, सोनू, अरुण कुमार, नवीन चंद, और योगेश पर भी विभिन्न राशियों में जुर्माना लगाया गया है।
पंजीकरण न कराने वाले दुकानदारों पर भी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। सात दुकानदारों पर 13.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिनमें ग्रेनो वेस्ट के नवनीत सबरवाल (2.30 लाख) और अल्फा वन के अमित कुमार (1.80 लाख) जैसे नाम शामिल हैं।
खाद्य विभाग ने सभी दुकानदारों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है और बिना पंजीकरण के दुकान चलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अप्रैल से अब तक कुल 71 दुकानों पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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