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Bhumi Pednekar: '4 महीने का था जब बच्चो ने पीठा' सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तो पर दिए गए फैसले पर भूमि पेडनेकर ने सुनाई आपबीती!

Bhumi Pednekar: इन दिनों दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले पर बवाल जारी है। इस विवादित फैसले पर अब बॉलीवुड एकजुट होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में अर्जून कपूर और जाह्नवी कपूर ने इस पर सवाल उठाए थे। वही अब इस कड़ी में अब एक्ट्रेस और एडवोकेट भूमि पेडनेकर ने भी सवाल उठाए है।
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Bhumi Pednekar: इन दिनों दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले पर बवाल जारी है। इस विवादित फैसले पर अब बॉलीवुड एकजुट होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में अर्जून कपूर और जाह्नवी कपूर ने इस पर सवाल उठाए थे। वही अब इस कड़ी में अब एक्ट्रेस और एडवोकेट भूमि पेडनेकर ने भी सवाल उठाए है। आइए एक नज़र डालते है इस पूरी खबर पर। अधिक जानकारी के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़े। 


Bhumi Pednekar: भूमि पेडनेकर ने सुनाई अपनी आपबीती, कोर्ट के फैसले को कहा गलत 

दरअसल हाल ही में दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ते पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। जिसमे। एनसीआर में मौजूद सभी आलारा कुत्ते को 4 महीने के भीतर शेल्टर में पहुँचाने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद से ही देश भर में अलग अलग जगहों पर कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले पर बवाल शुरू हो गया है। बॉलीवुड डीवा भूमि पेडनेकर ने इसको लेकर अपने रेस्क्यू डॉग की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वो सिर्फ 4 महीने का था जब बच्चों ने उसे बूरी तरीके से पीटा, और उसके पूंछ को जला दिया गया। भूमि ने इसे बच्चो की गलती ना बताते हुए इसे बड़ो की लापरवाही बताई है। साथ ही सनातन ग्रंथ का जिक्र करते हुए उनके हक में आवाज उठाई है। 


कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए भूमि ने याद दिलाई सनातन ग्रंथ 

जानकारी के लिए बता दे कि Bhumi Pednekar ने सनातन ग्रंथ का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय कुत्ते 4500 साल से हमारे बीच रह रहे है। साथ ही भूमि पेडनेकर ने इन कुत्तो को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास का हिस्सा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से इसका समाधान नही होगा साथ ही इससे क्रुरता और बढ़ेगी। जानकारी के लिए बता दे कि यह फैसला दिल्ली में जनवरी से जून 2025 के बीच 35,198 एनिमल बाइट और 49 रेबीज़ के मामलों के बाद लिया गया। 

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