Supreme Court: भारतीय सेना पर विवादित बयान देकर फंसे Rahul Gandhi, सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार

- sakshi choudhary
- 04 Aug, 2025
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लखनऊ की अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान Rahul Gandhi द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि "अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं।" कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्तों बाद तय की है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
Supreme Court: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल, देश भक्ति की परिभाषा समझाए
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने Rahul Gandhi से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने कहा, "आप विपक्ष के नेता हैं, तो फिर संसद में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सोशल मीडिया पर ऐसे संवेदनशील बयान क्यों दिए? आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की है? क्या आपके पास कोई पक्की जानकारी है?" कोर्ट ने कहा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक इस तरह के बयान नहीं दे सकता, खासकर जब सीमा पर तनाव हो।
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की बचाव की कोशिश, मिला ये जवाब
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनके बयान से किसी तीसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत हानि नहीं हुई है और शिकायतकर्ता सीधे पीड़ित नहीं है। लेकिन Supreme Court से पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि सेना से जुड़े पूर्व अधिकारी को Rahul Gandhi के बयान से व्यक्तिगत ठेस पहुंची है, इसलिए वह 'अग्रीव्ड पर्सन' की श्रेणी में आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर से तीन हफ्तों में सुना जाएगा।
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