भड़काऊ भाषण केस में सपा नेता आजम खां बरी, एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली राहत

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उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दिए गए एक कथित भाषण से संबंधित था, जिसकी शिकायत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने दर्ज कराई थी।


यह मुकदमा 2 अप्रैल 2019 को रामपुर की शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 29 मार्च 2019 को आजम खां ने सपा कार्यालय में भाषण दिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी। आरोप था कि इस भाषण में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काया और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस आधार पर उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चली। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया और आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले को उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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