UP News: लखनऊ में 24 नवंबर से 53 दिनों तक लागू रहेगी Section 163, सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त Restrictions

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UP News: लखनऊ में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस 24 नवंबर 2025 से Section 163 लागू कर रही है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में public gathering restrictions लागू रहेंगे, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना प्रतिबंधित होगा। जेसीपी एलओ बबलू कुमार के अनुसार Guru Tegh Bahadur Jayanti, Black Day, Christmas Day, New Year और Makar Sankranti जैसे त्योहारों को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है। इस दौरान निर्धारित धरना स्थल के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर बिना अनुमति प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं government buildings और विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर क्षेत्र में drone shooting ban भी रहेगा।


उधर, यूपी में मतदाताओं की पहचान प्रक्रिया को लेकर State Electoral Roll Mapping (SIR) का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 50% मतदाताओं की 2003 की सूची से सफलतापूर्वक मैपिंग हो चुकी है, जिसके बाद इन मतदाताओं को वोटर बनने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। Draft voter list का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा और पहले चरण का एसआईआर 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। राज्य के कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं ताकि वोटर डाटा अपडेट किया जा सके।


इसी बीच राजधानी में illegal migrants की पहचान के लिए भी अभियान तेज है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने गोमतीनगर स्थित रामकी (Lucknow Swachhata Mission) के कर्मचारियों के पहचान पत्रों की जांच की। हालांकि इस दौरान कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या व्यक्ति नहीं मिला। महापौर ने सभी कर्मचारियों का document verification mandatory कर दिया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित जोनल अधिकारी और पार्षद भी मौजूद रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति बिना वैध पहचान पत्र और पूर्ण दस्तावेजों की जांच किए न की जाए, जिससे शहर में सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हो सके।

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