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यूपी दरोगा भर्ती 2025: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को झटका, 4543 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) को चुनौती देने वाली सभी 21 याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भर्ती-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) को चुनौती देने वाली सभी 21 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि भर्ती बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी, इसलिए इसमें कोई अवैधता नहीं पाई गई। इस फैसले से 4543 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।


दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और समकक्ष पदों के 4543 रिक्त पदों के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित हुई। 23 मार्च को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। इसके बाद मई 2026 में अंतिम उत्तर कुंजी और लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। भर्ती का अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी हुआ था। हालांकि, अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। इसके बाद 30 सितंबर 2026 को अदालत ने नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दी थी।


सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी विशेषज्ञों की राय और भर्ती बोर्ड की समिति के विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर विशेषज्ञों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी राय पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेने का अधिकार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पास है। याचिकाकर्ता भर्ती बोर्ड पर दुर्भावनापूर्ण पक्षपात या अनुचित प्रक्रिया अपनाने के ठोस सबूत भी पेश नहीं कर सके। अदालत ने अंतिम उत्तर कुंजी पर दोबारा आपत्तियां मांगने की मांग को भी निराधार मानते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।