Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING NEWS
● UP Politics: उम्मीदवार चयन विवाद पर मायावती का पलटवार, मिशन-2027 को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना ● कोलकाता एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला! इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली, 141 यात्री सुरक्षित ● UP Politics: ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले- अगले जन्म में बनेंगे मुख्यमंत्री.... ● नोएडा के खिलाड़ियों को मिला अंतरराष्ट्रीय मंच, सर्बिया में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण का अवसर ● Itel और AWF की बड़ी पहल: ग्रेटर नोएडा को मिला आधुनिक कचरा प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता व्यवस्था होगी मजबूत ● गौतमबुद्धनगर बना सड़क सुरक्षा का मॉडल, ‘Zero Fatality District’ परियोजना से दुर्घटनाओं और मौतों में रिकॉर्ड कमी ● Greater Noida News: सेक्टर-36 के मुख्य द्वार पर शराब की दुकान का विरोध, आबकारी मंत्री से मिले RWA अध्यक्ष ● गौड़ सिटी सेंटर चौराहे पर सक्रिय हुआ गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह, एक दिन में दो वारदातें ● YEIDA: ग्रेटर नोएडा में 18 जून को होगा आवासीय भूखंडों का आवंटन ● ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना को रेलवे बोर्ड से NOC, 7.5 किमी रूट पर बनेंगे 5 नए स्टेशन

हत्या मामले में नाबालिग निर्दोष करार, दोबारा जांच के लिए कोतवाली प्रभारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश

top-news

ग्रेटर नोएडा। हत्या के एक मामले की सुनवाई के बाद जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को निर्दोष करार दिया है। मामले की दोबारा से जांच कर ईकोटेक तीन कोतवाली के तत्कालीन इंचार्ज भुवनेश कुमार को 25 अप्रैल को बोर्ड के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
विनोद कुमार अपने परिवार के साथ कुलेसरा में रहते थे। उनकी पत्नी विमलेश का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। 16 अक्टूबर 2021 को विमलेश ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर विनोद की हत्या कर दी थी।
विनोद के भाई नरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि नाबालिग घटना में शामिल नहीं था। हत्या के आरोप में नाबालिग पिछले लगभग 13 माह से जेल में ही बंद है। एक नाबालिग लड़की मामले में गवाह बनी थी।
न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। लड़की ने अपने बयान में कहा था कि वह आरोपितों को पहचानती है। न्यायालय के सामने लडकी ने आरोपित महिला व उसके प्रेमी को पहचान लिया लेकिन नाबालिग लड़के के घटना में शामिल होने से इंकार कर दिया। घटना में पुलिस भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। जिसके आधार पर न्यायालय ने नाबालिग को निर्दोष करार दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *