कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन, स्कूल-कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य

top-news

नोएडा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, शापिंग मॉल के साथ सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाना जरूरी हो गया है। रेलवे और बस स्टेशनों के गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शहर में हर दिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जगह मास्क लगाना जरूरी कर दिया है।
जानें कितनी दर्ज हुई संक्रमण दर
पहले सिर्फ सरकारी और निजी अस्पतालों में मास्क लगाना जरूरी था। गुरुवार को मिले संक्रमितों में पॉजीटिविटी रेट 6.60 प्रतिशत का रहा। सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा।
साथ ही फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अस्पतालों के पंजीकरण काउंटरों और दवा काउंटरों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कतार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी मास्क की अनिवार्यता और शारीरिक दूरी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिनेमा हाल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक सीट खाली छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। बिना मास्क सिनेमा में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। बाजार और मॉल में खरीदारी करते समय मास्क व दस्ताने पहनने की हिदायत लोगों को दी गई है। नियमित अंतराल पर बसों और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *