नाबालिगों को चलाने के लिए वाहन देने वाले 13 लोगों पर FIR दर्ज, 25 की उम्र तक नहीं मिलेगा लाइसेंस

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गाजियाबाद। सुरक्षित यातायात अभियान के तहत जारी सड़क सुरक्षा माह में शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिन्होंने नाबालिगों को अपना वाहन दिया था। शुक्रवार से शुरू हुए अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने ही संबंधित थानों में तहरीर दी और वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 (ए) तहत केस दर्ज कराया गया है। इसमें 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन वर्ष की सजा का प्रविधान है।
आयु सत्यापित होने वालों पर की कार्रवाई
एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि किशोर को प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। बावजूद इसके 18 वर्ष से कम आयु वालों को उनके अभिभावक वाहन देकर उनकी व अन्य लोगों की जान को खतरा पैदा करते हैं। सुरक्षित यातायात की मुहिम के तहत शुक्रवार से यह कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत 100 से अधिक नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा गया।
आयु सत्यापित होने के बाद थाना कविनगर, नगर कोतवाली, टीला मोड़, मोदीनगर, साहिबाबाद व नंदग्राम क्षेत्र में 13 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। इनके वाहन भी सीज किए गए हैं और बाकी का यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर चालान किया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
निलंबित होगा पंजीकरण, नहीं मिलेगा लाइसेंस
नाबालिगों को वाहन देने वालों पर रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस आरटीओ को इन सभी मामलों में एक रिपोर्ट भी सौंपेगी। संबंधित वाहन का एक साल के लिए पंजीकरण निलंबित करने और उक्त नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस जारी न करने की सिफारिश की जाएगी। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने 3,467 वाहनों के चालान भी किए हैं।

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