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12वीं की छात्रा पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने वाले पर लगी रासुका, जिला मजिस्ट्रेट ने दिए आदेश

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गाजियाबाद। खोड़ा थानाक्षेत्र में रहने वाली 12वीं की छात्रा पर शादी के लिए इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने वाले अब्दुल रहीम उर्फ पप्पू पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
संयुक्त निदेशक अभियोजन अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि दिसंबर माह में खोड़ा थानाक्षेत्र में रहने वाली छात्रा से खोड़ा के इरफान का मिलना जुलना था, दोनों में प्यार हुआ इसके बाद किशोरी से इरफान ने शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो भी इरफान ने बना लिया। इसके बाद किशोरी पर इरफान और उसके पिता अब्दुल रहीम उर्फ पप्पू ने शादी के लिए इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित करने की धमकी दी।
सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित
किशोरी ने इस्लाम कबूलने से इनकार किया तो उन्होंने उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म वाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर दिया। इसकी जानकारी किशोरी को हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद खोड़ा में विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल रहीम के खिलाफ रासुका लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पुलिस ने की थी लापरवाही
इस मामले में खोड़ा पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी, मामले की शिकायत छात्रा के आत्महत्या करने से पहले पुलिस से की गई थी लेकिन पुलिस ने मामले को दिल्ली का बताकर कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया था। छात्रा के स्वजन ने आरोप लगाया था कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो उनकी बेटी की जान बच जाती।

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