Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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प्ले स्कूल के प्लॉट पर खड़ा कर दिया कमर्शियल कंपलेक्स।

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ग्रेटर नोएडा । कपिल कुमार

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में रोजाना नए-नए कारनामे सामने आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नियम कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो प्लॉट प्राधिकरण ने संस्थागत के लिए अलॉट किए थे उन पर कमर्शियल कंपलेक्स बना दिए गए। लोग अपने आप ही लैंड यूज चेंज करने लगे हैं जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह नियम है जो प्लाट जिस कार्य के लिए अलॉट किया गया है उस प्लॉट पर सिर्फ और सिर्फ वही कार्य किया जा सकता है।

अल्फा टू में प्ले स्कूल के प्लॉट पर बना दिया कमर्शियल कंपलेक्स

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर अल्फा टू में जो प्लॉट प्राधिकरण ने संस्थागत (प्ले स्कूल) के लिए अलॉट किया था। उस पर कमर्शियल कंपलेक्स बना दिया है और बिल्डिंग को किराए पर दे कर के लाखों रुपए महीना किराया वसूला जा रहा है जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नियमों के अनुसार संस्थागत प्लॉट पर कमर्शियल कार्य करना अवैध है।

शहर के लोगों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नियमों का डर नहीं रहा है लोग अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों को इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी बिल्डर या आम आदमी ऐसी गलती ना करें प्लॉट जिस कार्य के लिए अलॉट किया गया है वहां पर वही कार्य किया जाए। जिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

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