NEET UG परीक्षा में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला, केंद्र ने मानी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें

- sakshi choudhary
- 07 Apr, 2025
NEET UG : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली से जुड़े नीट-यूजी परीक्षा 2024 के मामले को सोमवार को बंद कर दिया। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र की अनुपालन रिपोर्ट और महाधिवक्ता तुषार मेहता की दलीलों पर विचार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि अब इस मामले में किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्र ने विशेषज्ञ पैनल की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।
NEET UG: जाने क्या कहा तुषार मेहता ने
तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, सिवाय एक के – एनटीए द्वारा नीट-यूजी को ऑनलाइन आयोजित करने की। मेहता ने कहा कि देशभर में 26 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में भाग लेते हैं और इंटरनेट व कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने में समय लग सकता है। इसके बावजूद, सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जाने क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड में कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि परीक्षा में सिस्टमिक लीक या व्यापक कदाचार हुआ हो। इसके बाद विशेषज्ञ पैनल को एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का जिम्मा सौंपा गया था। अब इन सुधारों को लागू करने के सरकार के आश्वासन के साथ यह मामला समाप्त हो गया है।
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