Greater Noida: लिफ्ट पंजीकरण न होने पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

top-news

Greater Noida: जिला प्रशासन ने लिफ्ट पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। प्रशासन के अनुसार, किसी भी सोसाइटी या वाणिज्यिक भवन में बिना पंजीकरण चल रही लिफ्ट को सील कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक को इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुर्माने की राशि 100 रुपये से 10,000 रुपये तक होगी, और बार-बार लापरवाही बरतने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने पिछले साल अक्टूबर में लिफ्ट एक्ट लागू किया था और छह महीने का समय पंजीकरण के लिए दिया था, जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है।

Greater Noida: केवल 3,340 लिफ्ट का पंजीकरण, 80,000 का होना था

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अनुमानित 80,000 लिफ्टों का पंजीकरण होना था, लेकिन अब तक केवल 3,340 लिफ्टों का ही पंजीकरण किया गया है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। प्रशासन की टीम विभिन्न सोसाइटी और भवनों का निरीक्षण करेगी, और यदि कोई लिफ्ट बिना पंजीकरण पाई जाती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले सात दिनों तक 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना, सात से 15 दिनों के बीच 200 रुपये प्रतिदिन, और 15 से 30 दिनों के बीच 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना वसूला जाएगा। 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर संबंधित लिफ्ट को तत्काल बंद कर दिया जाएगा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रशासन की सख्ती, लापरवाहों पर होगी कड़ी कार्रवाई

बता दे कि Greater Noida के एडीएम अतुल कुमार ने स्पष्ट किया कि लिफ्ट पंजीकरण के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन अब और समय नहीं दिया जाएगा। बिना पंजीकरण लिफ्टों को न केवल सील किया जाएगा, बल्कि जिम्मेदारों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य लिफ्ट सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशासन की इस सख्ती से लापरवाह बिल्डरों और सोसाइटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *